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अलॉट स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करवाने का आज अंतिम दिन
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पानीपत। नियम 134-ए के तहत अलॉट स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का विद्यार्थियों के पास शुक्रवार को अंतिम दिन है। 24 दिसंबर को स्कूल में उपस्थिति दर्ज न करवाने पर विद्यार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि अभी भी कई निजी स्कूल बच्चों को 134-ए के तहत दाखिला देने से आनाकानी कर रहे हैं।
नियम 134-ए में दाखिला होने के बावजूद कुछ विद्यार्थियों के दाखिले की राह अभी भी मुश्किल बनी हुई है। निजी स्कूल कहीं एसएलसी तो कहीं नियम 134-ए के तहत दाखिला लेने मेें ही आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक दस्तावेजों की जांच करवाने के साथ दाखिला लेना जरूरी है। ऐसा न होने पर विद्यार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
स्कूल अलॉट होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों का एसएलसी निकलवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक पूरी फीस जमा करने के बाद ही एसएलसी जारी करने की बात कह रहे हैं। अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारियों से इस मामले में एसएलसी दिलवाने व दाखिला सुनिश्चित करवाने की मांग की है।
बकाया देने के बाद ही देंगे प्रवेश
निजी स्कूलों का कहना है कि 134-ए की बकाया राशि के भुगतान के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे। निजी स्कूल संचालकों ने बैठक कर सर्वसम्मति से 134-ए समेत कुछ मुद्दों पर अपने निर्णय पर एकजुटता दिखाई है।
- नियम 134ए के तहत अलॉट स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का विद्यार्थियों के पास शुक्रवार को अंतिम दिन है। 24 दिसंबर को स्कूल में उपस्थिति दर्ज न करवाने पर विद्यार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। सभी निजी स्कूलों को नियमानुसार दाखिले देने होंगे। अगर कोई स्कूल किसी विद्यार्थी को दाखिला देने से मना करता है और अभिभावक शिकायत देता तो संबंधित स्कूल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। - रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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नियम 134-ए में दाखिला होने के बावजूद कुछ विद्यार्थियों के दाखिले की राह अभी भी मुश्किल बनी हुई है। निजी स्कूल कहीं एसएलसी तो कहीं नियम 134-ए के तहत दाखिला लेने मेें ही आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक दस्तावेजों की जांच करवाने के साथ दाखिला लेना जरूरी है। ऐसा न होने पर विद्यार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
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स्कूल अलॉट होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों का एसएलसी निकलवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक पूरी फीस जमा करने के बाद ही एसएलसी जारी करने की बात कह रहे हैं। अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारियों से इस मामले में एसएलसी दिलवाने व दाखिला सुनिश्चित करवाने की मांग की है।
बकाया देने के बाद ही देंगे प्रवेश
निजी स्कूलों का कहना है कि 134-ए की बकाया राशि के भुगतान के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे। निजी स्कूल संचालकों ने बैठक कर सर्वसम्मति से 134-ए समेत कुछ मुद्दों पर अपने निर्णय पर एकजुटता दिखाई है।
- नियम 134ए के तहत अलॉट स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का विद्यार्थियों के पास शुक्रवार को अंतिम दिन है। 24 दिसंबर को स्कूल में उपस्थिति दर्ज न करवाने पर विद्यार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। सभी निजी स्कूलों को नियमानुसार दाखिले देने होंगे। अगर कोई स्कूल किसी विद्यार्थी को दाखिला देने से मना करता है और अभिभावक शिकायत देता तो संबंधित स्कूल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। - रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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