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नारी वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा समानता का अधिकार : रेणू भाटिया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 13 Apr 2026 02:48 AM IST
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Women Will Receive the Right to Equality Through the Nari Vandan Adhiniyam: Renu Bhatia
प्रेसवार्ता करतीं महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणू भाटिया। - फोटो : SAMVAD
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पानीपत। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणू भाटिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने नारी वंदन अधिनियम 2026 पारित कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है। अधिनियम के पारित होने से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। जिससे संसद में भी महिलाओं की भागेदारी बढेगी और समाज में भी समानता का हक मिल सकेगा।
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रविवार को राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणू भाटिया ने पानीपत में भाजपा कार्यालय श्याम कमल में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि महिलाएं सृष्टि के संचालन का आधार हैं। केंद्र सरकार ने नारी वंदन अधिनियम 2026 पारित किया है। अधिनियम के लागू होने के बाद लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा। इस अधिनियम की यह खूबी है कि यह सभी अनुसूचित जनजातियों ओर सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार को दिलवाने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 48 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व इस समय महिलाएं कर रही है। इस माैके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यन्त भट्ट, पूर्व पार्षद आशु नंदा, ईश कुमार राणा, जिला मीडिया प्रभारी ओमदत्त आर्य, जिला सह मीडिया प्रभारी तरुण पसरीजा,रोहित शर्मा आदि माैजूद रहे। संवाद
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