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Rewari News: 350 संपत्तिधारकों को हाउस टैक्स जमा करने के लिए नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 17 Dec 2025 12:07 AM IST
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350 property owners have been issued notices to pay house tax.
नगर परिषद रेवाड़ी का कार्यालय। संवाद - फोटो : रामगांव के चिल्हरिया पुल के पास मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को ले जाती पुलिस।
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रेवाड़ी। नगर परिषद क्षेत्र में हाउस टैक्स बकाया रखने वाले संपत्ति धारकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। नगर परिषद के अनुसार शहर में कई हजार संपत्तियां हैं जिन पर वर्षों से हाउस टैक्स बकाया है। इनमें कुछ संपत्तियों पर बकाया राशि लाखों रुपये तक पहुंच चुकी है लेकिन संपत्ति धारकों ने टैक्स जमा नहीं कराया है।
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नगर परिषद कार्यालय की ओर से बकाया टैक्स की वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब 350 संपत्तिधारकों को हाउस टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन नोटिसों के माध्यम से करीब 10 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि वसूली जानी है। नगर परिषद ने सभी को एक सप्ताह के भीतर बकाया टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा न केवल लिखित नोटिस दिए जा रहे हैं बल्कि संबंधित संपत्तिधारकों को फोन कर भी टैक्स बकाया होने की जानकारी दी जा रही है। परिषद का कहना है कि कई लोग अनजान बने हुए थे इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया जा रहा है ताकि समय रहते टैक्स जमा कराया जा सके।
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नगर परिषद ने टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को भी आसान बनाया
नगर परिषद ने टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। संपत्तिधारक नगर परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन भुगतान करने में असमर्थ हैं वे सीधे नगर परिषद कार्यालय में टैक्स जमा कर सकते हैं। परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि समय पर टैक्स जमा करने से न केवल संपत्तिधारकों को परेशानी से राहत मिलेगी बल्कि नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए जरूरी राजस्व भी प्राप्त होगा।
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सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी : सुशील
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल ने बताया कि जिन संपत्तिधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं यदि वे नोटिस के एक सप्ताह के भीतर भी बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं कराते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित संपत्ति या भवन को सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्यकारी अधिकारी ने संपत्तिधारकों से अपील की है कि वे नोटिस की गंभीरता को समझे और समय रहते बकाया हाउस टैक्स जमा करें।
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