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Rewari News: छात्र की हत्या मामले में आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 20 Dec 2025 01:54 AM IST
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The second bail application of the accused in the student's murder case has been rejected.
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने बस स्टैंड रेवाड़ी पर कोचिंग के लिए घर से निकले छात्र की हत्या के मामले में आरोपी धीरज की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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अदालत ने आदेश में कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और अभी कई महत्वपूर्ण गवाहों का बयान दर्ज होना शेष है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है और वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है। वहीं पीड़ित के अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा गया कि अपराध जघन्य है और आरोपी के बाहर आने पर गवाहों को धमकाने या फरार होने की आशंका है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों की शेष परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
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मई 2023 का है मामला:
मामला 31 मई 2023 का है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका 18 वर्षीय पुत्र हरिंदर 12वीं पास था व कोचिंग के लिए घर से निकला था। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि बस स्टैंड पर चाकू मारकर बेटे की हत्या कर दी गई है। पुलिस जांच में आरोप लगाया गया कि हत्या धीरज सहित 8–10 अन्य युवकों ने मिलकर की। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी से कथित रूप से वारदात में प्रयुक्त चाकू, घटना के समय पहने कपड़े तथा सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए हैं। आरोपी धीरज को 3 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
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