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Rohtak News: गणतंत्र दिवस पर रोहतक नगर निगम क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 24 Jan 2026 01:04 AM IST
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Drone flying is prohibited in the Rohtak Municipal Corporation area on Republic Day.
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रोहतक। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत गणतंत्र दिवस पर नगर निगम क्षेत्र में ड्रोन व अन्य मानव रहित उड़न यंत्रों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के तहत गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ड्रोन, ग्लाइडर, मानव रहित उड़न यंत्र, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम, एरियल कवरेज आदि के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
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उपायुक्त ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगे व पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेटस के संपर्क में रहेंगे।
इन्हें किया गया है ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
जारी आदेश के तहत सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अरुण कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट, एएसपी मुख्यालय वाईवीआर शशि शेखर को पुलिस अधिकारी, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय रवि खुंडिया को पुलिस अधिकारी, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अरुण मुंजाल को डयूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस उपाधीक्षक सिटी गुलाब सिंह को पुलिस अधिकारी, काडा के कार्यकारी अभियंता अंशुल कादियान को डयूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस उपाधीक्षक दलीप सिंह को पुलिस अधिकारी, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता राजीव राठी को डयूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार को पुलिस अधिकारी, पंचायतीराज विभाग के महम खंड के एसडीओ अक्षय को डयूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस उपाधीक्षक ऋषभ सोढ़ी को पुलिस अधिकारी लगाया गया।
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