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Rohtak News: गांजा तस्करी के दोषी को सात साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। गांजा तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गौतम की अदालत ने बधराणा निवासी अजित उर्फ भल्ला को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
28 नवंबर 2020 को सीआईए रेवाड़ी को सूचना मिली थी कि अजित उर्फ भल्ला गांव बधराणा के बस स्टैंड पर नाई की दुकान के पास गांजा बेचने के लिए खड़ा है। सूचना के आधार पर सीआईए टीम मौके पर पहुंची और उसे काबू कर लिया।
इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लेने पर अजित के कब्जे से 2 किलो 410 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अजित के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इसी के आधार पर अदालत ने उसे सजा सुनाई।
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रेवाड़ी। गांजा तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गौतम की अदालत ने बधराणा निवासी अजित उर्फ भल्ला को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
28 नवंबर 2020 को सीआईए रेवाड़ी को सूचना मिली थी कि अजित उर्फ भल्ला गांव बधराणा के बस स्टैंड पर नाई की दुकान के पास गांजा बेचने के लिए खड़ा है। सूचना के आधार पर सीआईए टीम मौके पर पहुंची और उसे काबू कर लिया।
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इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लेने पर अजित के कब्जे से 2 किलो 410 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अजित के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इसी के आधार पर अदालत ने उसे सजा सुनाई।
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