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Rohtak News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 वर्ष की कैद

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Mar 2026 02:45 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager
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माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी यूपी के बलरामपुर जिले के गांव मनवागढ़ निवासी रवि उर्फ जुल्फी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
एक दिन पहले अदालत ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत दो साल से चल रहे मामले में दोषी करार दिया था। अदालत में दाखिल आरोप पत्र में बताया गया कि एक परिवार आईएमटी थाना क्षेत्र में किराये पर रहता था। परिवार की महिला ने सितंबर 2023 में शिकायत दी कि वह पति के साथ किसी कार्य से सोनीपत गई थी।
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घर पर उसकी 13 साल की बेटी थी। दोपहर बाद करीब चार बजे वे घर आए तो बेटी ने बताया कि रवि उर्फ जुल्फी ने उसके साथ गलत कार्य किया है। आरोपी के खिलाफ तभी से अदालत में सुनवाई चल रही थी। तथ्यों के आधार पर अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया था।
मंगलवार को अदालत ने छह पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने व दुष्कर्म की धारा के तहत 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजाएं सुनाई हैं। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी ने मंगलवार को जुर्माना नहीं जमा करवाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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