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Sirsa News: सतपाल हत्याकांड में दोषी की सजा अच्छे आचरण की शर्त पर निलंबित

संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 06 Apr 2026 11:24 PM IST
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punishment of guilty in satpal murder case suspend
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सत्र न्यायालय ने सुनाई थी उम्रकैद, बड़े भाई की कर दी थी हत्या

संवाद न्यूज एजेंसी

सिरसा। गांव माधोसिंघाना में हुए सतपाल हत्याकांड के मामले में दोषी महिपाल की सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने 4 जून 2024 को महिपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।



इसके बाद सजा के खिलाफ महिपाल ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। मार्च 2026 में उसके अधिवक्ता ने सजा निलंबन के लिए याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने न्यायाधीश हरसिमरन सिंह सेठी के समक्ष दलील दी कि महिपाल पिछले 6 वर्ष, 3 महीने और 4 दिन से जेल में है।
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इस पर अदालत ने माना कि अपील के अंतिम निर्णय में समय लग सकता है। ऐसे में हिरासत में बिताए गए समय को देखते हुए महिपाल की सजा निलंबित की जाती है। न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता को यह राहत अच्छे आचरण की शर्त पर दी गई है।


मायके गई हुई थी पत्नी, पड़ोसी ने दी पति की हत्या की सूचना
मामले के अनुसार, 7 जुलाई 2020 को गांव माधोसिंघाना के सरपंच ने सदर थाना सिरसा पुलिस को सूचना दी कि सतपाल का शव उसके घर के बरामदे में पड़ा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को दिए बयान में सतपाल की पत्नी बिमला ने बताया कि उसकी शादी 22 साल पहले सतपाल से हुई थी। सतपाल का एक छोटा भाई महिपाल है जो अविवाहित है। वे एक ही घर में अलग-अलग कमरों में रहते हैं। महिपाल नशे का आदी है। उसके पति सतपाल से झगड़ा करता रहता था जिसके कारण वह अपने बेटे के साथ कई बार अपने मायके खाबरा कलां चली जाती थी। पांच जुलाई 2020 को भी वह अपने बेटे के साथ अपने मायके गई हुई थी। सात जुलाई 2020 को सुबह 7 बजे उसके पड़ोसी भूप सिंह ने उसे सूचना दी कि छह जुलाई की रात महिपाल ने सतपाल को चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद वह ससुराल पहुंची। यहां आकर देखा कि उसके पति सतपाल का शव फर्श पर पड़ा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। पुलिस ने बिमला के बयान दर्ज कर महिपाल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी।
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