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Sirsa News: कंपनी को मशीन की मरम्मत और पांच हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश
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सिरसा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने पीड़ित महिला किसान को राहत देते हुए ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी को स्क्वायर बेलर मशीन की मरम्मत करने व पांच हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा मुकदमे के खर्च के रूप में पांच रुपये का भुगतान शिकायतकर्ता को करना होगा।
गांव बाजेकां निवासी महिला किसान जसपाल कौर पत्नी हिम्मत सिंह ने 21 जून 2021 को आयोग में शिकायत दी थी। शिकायत में जसपाल कौर ने बताया था कि जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि धान की पराली को आग नहीं लगा सकते। इसलिए वे एक स्क्वायर बेलर खरीदना चाहतीं थी। ज्योति ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता भूना रोड फतेहाबाद ने उनके गांव में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था।
इसमें स्क्वायर बेलर मशीन के लाभ के बारे में बताया गया। यह भी बताया गया कि हरियाणा सरकार इसकी खरीद पर देती है। इसके बाद जसपाल कौर ने प्रदर्शनी में स्क्वायर बेलर और माशियो गैस्पर्डो मशीन बुक कर ली। 14 जून 2020 को उक्त मशीन की डिलीवरी उसे मिल गई। नवंबर 2020 में जसपाल कौर ने मशीन शुरू की तो यह ठीक से काम नहीं कर रही थी।
20 नवंबर 2020 को उसने इसकी शिकायत ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी समक्ष की, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उसके के पास नहीं गया। जसपाल कौर ने व्यक्तिगत रूप से कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उसने आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई।

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इसमें स्क्वायर बेलर मशीन के लाभ के बारे में बताया गया। यह भी बताया गया कि हरियाणा सरकार इसकी खरीद पर देती है। इसके बाद जसपाल कौर ने प्रदर्शनी में स्क्वायर बेलर और माशियो गैस्पर्डो मशीन बुक कर ली। 14 जून 2020 को उक्त मशीन की डिलीवरी उसे मिल गई। नवंबर 2020 में जसपाल कौर ने मशीन शुरू की तो यह ठीक से काम नहीं कर रही थी।
20 नवंबर 2020 को उसने इसकी शिकायत ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी समक्ष की, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उसके के पास नहीं गया। जसपाल कौर ने व्यक्तिगत रूप से कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उसने आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई।