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Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: रोहतक ब्यूरो Updated Wed, 10 Aug 2022 01:12 AM IST
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सार

मामले में एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने नूर मोहम्मद को दोषी करार दिया था। मंगलवार को अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

20 years in prison for raping teenager in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार
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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह अदालत ने एक किशोरी के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर डेढ़ साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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कुंडली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने 22 मई 2018 को पुलिस को बताया था कि वह अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ घर में रहती थी। दिल्ली के नरेला निवासी नूर मोहम्मद ने उनके घर में घुसकर उसकी बेटी से दुष्कर्म कर दिया था।

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आरोपी ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

मामले में एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने नूर मोहम्मद को दोषी करार दिया था। मंगलवार को अदालत ने दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 452 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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