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Sonipat News: मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बूथ स्थापित कर सकेंगे प्रत्याशी
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 04 May 2026 04:49 PM IST
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संवाद न्यूज जऐंसी
सोनीपत। नगर निगम के चुनाव को लेकर 10 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में केवल निर्धारित शर्तों के तहत प्रत्याशियों की ओर से बूथ स्थापित किए जा सकेंगे।
प्रत्येक बूथ पर सीमित व्यवस्था (एक मेज एवं दो कुर्सियां) करने की अनुमति होगी। इसके लिए भी पूर्व अनुमति लेना जरूरी किया गया है। बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्ची उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।
बूथों पर भीड़ एकत्र करने, मतदाताओं को प्रभावित करने या मतदान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बूथ पर तैनात व्यक्ति संबंधित क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। उसके पास वैध पहचान पत्र (एपिक) होना आवश्यक है।
सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
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प्रत्येक बूथ पर सीमित व्यवस्था (एक मेज एवं दो कुर्सियां) करने की अनुमति होगी। इसके लिए भी पूर्व अनुमति लेना जरूरी किया गया है। बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्ची उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।
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बूथों पर भीड़ एकत्र करने, मतदाताओं को प्रभावित करने या मतदान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बूथ पर तैनात व्यक्ति संबंधित क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। उसके पास वैध पहचान पत्र (एपिक) होना आवश्यक है।
सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं।