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Bilaspur News: कूट पंचायत में खेतों, बगीचों और जंगलों में आग लगाने पर रोक

Fri, 23 Oct 2026 11:17 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:17 PM IST
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Ban on setting fires in fields, gardens and forests in Koot panchayat
कृषि अवशेषों को खेतों, बगीचों और खाली भूमि में न जलाने की अपील
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एसडीएम के आदेश के अनुपालन में पंचायत ने नियमों का पालन करने का किया आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
उपमंडल रामपुर की दुर्गम पंचायत कूट पंचायत क्षेत्र में खेतों, बगीचों, जंगलों और खाली भूमि में आग लगाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है। पंचायत प्रधान सुषमा नेगी ने इस संबंध में जनहित सूचना जारी कर ग्रामीणों, बागवानों, किसानों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और वार्ड पंचों से आग की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया है। पंचायत प्रधान सुषमा नेगी ने कहा कि एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है। ग्रामीणों से सूखी घास, पत्तियों, टहनियों, झाड़ियों और कृषि अवशेषों को खेतों, बगीचों और खाली भूमि में जलाने से बचने की अपील की गई है। साथ ही खुले में कूड़ा-कचरा और बगीचों के अवशेष जलाने के बजाय कंपोस्ट खाद बनाने सहित पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने से जंगलों, पेड़-पौधों, वन्यजीवों, बगीचों, कृषि भूमि और आसपास के घरों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में प्रत्येक ग्रामीण की जिम्मेदारी है कि वह प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतें। उन्होंने सभी वार्ड पंचों से अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने और लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया है। वहीं, महिला मंडलों और युवक मंडलों से भी जन जागरूकता अभियान में सहयोग देने की अपील की है। आग लगाने की किसी भी घटना की सूचना तुरंत पंचायत प्रधान, सचिव या संबंधित विभाग को देने के निर्देश दिए हैं। पंचायत ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध संबंधित प्राधिकारी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। प्रधान सुषमा नेगी ने समस्त ग्रामवासियों से पंचायत क्षेत्र को सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए सामूहिक सहयोग की अपील की है।
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