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Chamba News: पीएमएवाई योजना के सर्वे से अछूते परिवारों को मिलेगा अपना मकान
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 20 Dec 2025 07:04 AM IST
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चंबा। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के सर्वे से छूटे परिवारों को अपना मकान मिलेगा। बशर्ते, उन्हें दो दिनों के भीतर-भीतर अपने विकास खंड अधिकारियों को इस बारे सूचित करना होगा। जिसके बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर योजना से वंचित रहने वाले पात्र लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे पक्के मकान का सपना रखने वाले लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। उपायुक्त चंबा की ओर से समस्त विकास खंड अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर इस बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन हुई बैठक के बाद अब विकास खंड अधिकारियों ने पंचायत समिति, पंचायत प्रतिनिधियों, सचिवों को इस बारे निर्देश जारी किए हैं। जिसका मुख्य मकसद पात्रों को योजना का लाभ प्रदान करवाना है।
सरकार की ओर से कच्चे मकान में रहने वालों पात्र परिवारों के लिए पीएमएवाई योजना चलाई गई है जिसका मकसद सभी को पक्की छत मुहैया करवाना है। जिला चंबा की बात की जाए तो अब तक अमूमन 2,212 के करीब आवेदन जिला ग्रामीण अभिकरण के पास पहुंचे हैं। इसमें बीते साल समेत प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान के प्रभावित और पात्र शामिल हैं। इसके बावजूद यदि कोई पात्र सर्वे या किसी अन्य कारण योजना का लाभ पाने से वंचित रह गया है तो उसे भी योजना के तहत लाभ अर्जित करने का प्रशासन ने मौका दिया है। योजना के लिए पात्रों को दो दिनों के भीतर संबंधित विकास खंड अधिकारियों के पास आवेदन करना होंगे। इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने पर पात्रों को केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से 65 हजार, 52 हजार, 13 हजार और प्रदेश सरकार की ओर से 20 हजार की किस्तों के साथ 1.50 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।
उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पीएमएवाई योजना के तहत हुए सर्वे से छूटे या अन्य कारणों से पीछे रहे पात्र दो दिनों के भीतर अपने-अपने परिक्षेत्र के बीडीओ के पास योजना के तहत अपने आवेदन जमा करवाएं।
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सरकार की ओर से कच्चे मकान में रहने वालों पात्र परिवारों के लिए पीएमएवाई योजना चलाई गई है जिसका मकसद सभी को पक्की छत मुहैया करवाना है। जिला चंबा की बात की जाए तो अब तक अमूमन 2,212 के करीब आवेदन जिला ग्रामीण अभिकरण के पास पहुंचे हैं। इसमें बीते साल समेत प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान के प्रभावित और पात्र शामिल हैं। इसके बावजूद यदि कोई पात्र सर्वे या किसी अन्य कारण योजना का लाभ पाने से वंचित रह गया है तो उसे भी योजना के तहत लाभ अर्जित करने का प्रशासन ने मौका दिया है। योजना के लिए पात्रों को दो दिनों के भीतर संबंधित विकास खंड अधिकारियों के पास आवेदन करना होंगे। इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने पर पात्रों को केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से 65 हजार, 52 हजार, 13 हजार और प्रदेश सरकार की ओर से 20 हजार की किस्तों के साथ 1.50 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।
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उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पीएमएवाई योजना के तहत हुए सर्वे से छूटे या अन्य कारणों से पीछे रहे पात्र दो दिनों के भीतर अपने-अपने परिक्षेत्र के बीडीओ के पास योजना के तहत अपने आवेदन जमा करवाएं।