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Hamirpur (Himachal) News: पुनगर्ठित पंचायतों की मतदाता सूचियों के लिए दावे और आपत्तियां 13 तक आमंत्रित
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sun, 05 Apr 2026 12:50 AM IST
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हमीरपुर। पुनर्गठन और विभाजन से प्रभावित जिले की 24 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के प्रारूप अब आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ये प्रारूप संबंधित पंचायत कार्यालयों, पंचायत समितियों, जिला परिषद और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कार्यालयों में रखे गए हैं।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि सूची में शामिल होने के लिए पात्रता की तिथि 1 अप्रैल 2026 मानी गई है। इसके अनुसार इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज किए जा सकते हैं।
पुनगर्ठित पंचायतों की मतदाता सूचियों के प्रारूप में अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो वह अपना दावा निर्धारित प्रपत्र पर 13 अप्रैल तक संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार, अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आपत्तियां भी 13 अप्रैल तक निर्धारित पत्र पर पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं।
पुनरीक्षण अधिकारी 17 अप्रैल तक सभी दावों और आपत्तियाें का निपटारा करेंगे। पुनरीक्षण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीले 24 अप्रैल तक स्वीकार की जाएंगी, जिनका निपटारा 27 अप्रैल तक कर इन पंचायतों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा।
यह हैं पुनगर्ठित पंचायतें
ग्राम पंचायत बड़ा, कोटला चिल्लियां, जलाड़ी, उट्टप, गाहली, टिल्लू, चमराल, नघूं, लंजयाणा, उटपुर, पुरली, समीरपुर, संगरोह कलां, खरवाड़, कड़ोहता, भौंखर, जख्योल, दसमल, री, चबूतरा, करोट, दाड़ला, बलेहू और बड़ेई।
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि सूची में शामिल होने के लिए पात्रता की तिथि 1 अप्रैल 2026 मानी गई है। इसके अनुसार इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज किए जा सकते हैं।
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पुनगर्ठित पंचायतों की मतदाता सूचियों के प्रारूप में अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो वह अपना दावा निर्धारित प्रपत्र पर 13 अप्रैल तक संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार, अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आपत्तियां भी 13 अप्रैल तक निर्धारित पत्र पर पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं।
पुनरीक्षण अधिकारी 17 अप्रैल तक सभी दावों और आपत्तियाें का निपटारा करेंगे। पुनरीक्षण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीले 24 अप्रैल तक स्वीकार की जाएंगी, जिनका निपटारा 27 अप्रैल तक कर इन पंचायतों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा।
यह हैं पुनगर्ठित पंचायतें
ग्राम पंचायत बड़ा, कोटला चिल्लियां, जलाड़ी, उट्टप, गाहली, टिल्लू, चमराल, नघूं, लंजयाणा, उटपुर, पुरली, समीरपुर, संगरोह कलां, खरवाड़, कड़ोहता, भौंखर, जख्योल, दसमल, री, चबूतरा, करोट, दाड़ला, बलेहू और बड़ेई।