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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Now if hoardings are put up without permission in Nadaun, there will be fine

Hamirpur (Himachal) News: अब नादौन में बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाया तो होगा जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 27 Nov 2025 01:07 AM IST
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नादौन (हमीरपुर)। नगर परिषद के तहत यदि किसी कंपनी या संस्थान ने बिना नगर परिषद की अनुमति के प्रचार करने के लिए होर्डिंग्स लगाया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नियमों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद शीघ्र ही धरातल पर अभियान भी शुरू करेगी।
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अगर कोई होर्डिंग्स बिना अनुमति के लगा हुआ पाया जाता है, तो उसे न केवल जब्त किया जाएगा, बल्कि कंपनी अथवा संस्थान के संचालक को नगर परिषद में बुलाकर उससे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। नगर परिषद नादौन के तहत अधिकारियों ने बस अड्डे के नजदीक होर्डिंग्स लगाने के लिए स्थान सुनिश्चित किए हैं।
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अगर किसी कंपनी या संस्थान का होर्डिंग्स बिना अनुमति लगाया होगा तो उसे जब्त किया जाएगा। बता दें कि नगर परिषद के अधीन होर्डिंग्स लगाने के लिए 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर मूल्य तय किया गया है। होर्डिंग्स लगाने के लिए कंपनी व संस्थान को सिटिजन सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है।
मगर कुछ कंपनियां रात को अपनी कंपनी के होर्डिंग्स चस्पां कर जाते हैं। इससे शहर की सुंदरता को भी ग्रहण लगता है।
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