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Hamirpur (Himachal) News: भवन निर्माण शुरू करने से पहले नगर निगम से लेनी होगी अनुमति
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 25 Feb 2026 12:35 AM IST
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नगर निगम में 14 पंचायतों के 94 गांवों को किया गया है शामिल
अनुमति न लेने पर भवन मालिकों को नहीं दिया जाएगा अनापत्ति प्रमाणपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। नगर निगम का हिस्सा बनने के बाद जिले की 14 पंचायतों में अब भवन निर्माण शुरू करने से पहले नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए ग्रामीणों को नगर निगम की ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अप्लाई करना होगा।
बिना स्वीकृति से निर्मित अनधिकृत भवनों में बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधा प्राप्त करने के लिए नगर निगम हमीरपुर से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इन भवनों को निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
नगर निगम के गठन के बाद हमीरपुर शहर के साथ लगते 94 राजस्व गांवों को भी निगम में शामिल किया है। निगम में शामिल होने के बाद इन नए क्षेत्रों में नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम की शक्तियों को भी निगम के आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया है। अब इन क्षेत्रों में किसी भी भवन का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निगम की स्वीकृति अनिवार्य है।
इसके अलावा नए और पुराने भवनों में बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधा प्राप्त करने के लिए भी निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य है। आवासीय तथा व्यावसायिक भवनों की स्वीकृति पंजीकृत वास्तुकारों और नगर निगम हमीरपुर द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। लोगों को अनुमति लेने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे पहले पंचायत स्तर पर भवन निर्माण के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नगर निगम का हिस्सा बनने के लिए उन्हें यह अनिवार्य कर दिया है।
कोट :
हमीरपुर जिले की 14 पंचायतों के 94 गांवों को निगम में शामिल किया गया है। भवन निर्माण के लिए इन पंचायतों के बाशिंदों को अनुमति लेनी होगी। इसके लिए वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। -राकेश कुमार शर्मा, आयुक्त नगर निगम हमीरपुर
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अनुमति न लेने पर भवन मालिकों को नहीं दिया जाएगा अनापत्ति प्रमाणपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। नगर निगम का हिस्सा बनने के बाद जिले की 14 पंचायतों में अब भवन निर्माण शुरू करने से पहले नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए ग्रामीणों को नगर निगम की ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अप्लाई करना होगा।
बिना स्वीकृति से निर्मित अनधिकृत भवनों में बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधा प्राप्त करने के लिए नगर निगम हमीरपुर से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इन भवनों को निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
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नगर निगम के गठन के बाद हमीरपुर शहर के साथ लगते 94 राजस्व गांवों को भी निगम में शामिल किया है। निगम में शामिल होने के बाद इन नए क्षेत्रों में नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम की शक्तियों को भी निगम के आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया है। अब इन क्षेत्रों में किसी भी भवन का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निगम की स्वीकृति अनिवार्य है।
इसके अलावा नए और पुराने भवनों में बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधा प्राप्त करने के लिए भी निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य है। आवासीय तथा व्यावसायिक भवनों की स्वीकृति पंजीकृत वास्तुकारों और नगर निगम हमीरपुर द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। लोगों को अनुमति लेने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे पहले पंचायत स्तर पर भवन निर्माण के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नगर निगम का हिस्सा बनने के लिए उन्हें यह अनिवार्य कर दिया है।
कोट :
हमीरपुर जिले की 14 पंचायतों के 94 गांवों को निगम में शामिल किया गया है। भवन निर्माण के लिए इन पंचायतों के बाशिंदों को अनुमति लेनी होगी। इसके लिए वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। -राकेश कुमार शर्मा, आयुक्त नगर निगम हमीरपुर