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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Two accused acquitted in Gutkar Charas case

Hamirpur (Himachal) News: गुटकर चरस मामले में दो आरोपी बरी

Fri, 30 Oct 2026 12:07 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:07 AM IST
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मंडी। गुटकर में कार से 1.111 किलोग्राम चरस बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने दो आरोपियों बलदेव और सुमन को बरी कर दिया है। अदालत ने पुलिसकर्मियों और स्वतंत्र गवाहों के बयानों में विरोधाभास को फैसले का आधार बनाया। अभियोजन के अनुसार 25 फरवरी 2023 की रात पुलिस ने गुटकर स्थित हनुमान मंदिर के पास खड़ी एक कार की तलाशी ली थी। इसमें चालक की सीट के कवर की जेब से चरस बरामद होने का दावा किया गया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने पाया कि स्वतंत्र गवाह गोपाल ने बरामदगी की पुष्टि नहीं की। दूसरे गवाह के बयान और पुलिसकर्मियों की गवाही में भी समय व कार्रवाई को लेकर विसंगतियां थीं। अदालत ने अभियोजन को आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल माना और दोनों को बरी कर दिया। संवाद
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