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Himachal News: निजी स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड प्रशिक्षुओं के लिए ब्रिज कोर्स जरूरी, 25 दिसंबर तक करें आवेदन

संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन। Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 01 Dec 2025 06:47 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में अब बीएड प्रशिक्षुओं को संबंधित निजी स्कूलों में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 25 दिसंबर तक रहेगी। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal Bridge course mandatory for B.Ed trainees teaching in private schools apply by December 25
शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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हिमाचल प्रदेश समेत जिला सोलन के निजी स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रहे बीएड प्रशिक्षुओं को राहत मिली है। इसमें जेबीटी और डीएलएड पास अध्यापक ही संबंधित कक्षाओं को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अधिकतर निजी स्कूल शिक्षा विभाग के तय मानकों पर कार्य नहीं कर रहे हैं। इस कारण संबंधित स्कूलों की मान्यता भी निलंबित की जा चुकी है। इसमें अकेले जिला सोलन के 224 छोटे-बड़े निजी स्कूल शामिल हैं। अब बीएड प्रशिक्षुओं को संबंधित निजी स्कूलों में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 25 दिसंबर तक रहेगी।

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जिला उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा राज कुमार पराशर ने बताया कि बीएड के आधार पर एक से पांच कक्षा के लिए नियुक्त शिक्षकों को इस कोर्स को करने पर ही मान्यता मिलेगी। कोर्स में पास नहीं हुए तो यह शिक्षक सेवा से बर्खास्त हो जाएंगे। वर्तमान में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को सिर्फ जेबीटी और डीएलएड पास अध्यापक ही पढ़ा सकते हैं। इसमें बीएड की डिग्री के आधार पर निजी प्राइमरी स्कूलों में 28 जून 2018 और 11 अगस्त, 2023 के बीच नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने छह महीने का ब्रिज कोर्स तैयार किया है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनसीटीई) करवाएगा। वर्तमान में प्रदेश समेत जिला सोलन के स्कूलों में बीएड और अन्य डिग्री धारक शिक्षक निजी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। संंबंधित शिक्षकों के पास बच्चों को बढ़ाने के लिए कोई भी अनुभव नहीं हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद ही वह संबंधित स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा सकेंगे।

शिक्षा निदेशालय ने की अधिसूचना जारी
शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मोहिंद्र चंद पिरटा ने बताया कि इस संबंध शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने सभी डिग्री धारकों को ऑनलाइन पोर्टल पर ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करने को कहा है। बिना ब्रिज कोर्स के वह स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इस कारण जिले के 224 स्कूलों की मान्यता को भी निलंबित किया गया है। इसमें अधिकतर स्कूलों के पास जेबीटी, डीएलएड और टेट पास अध्यापक ही नहीं है। हालांकि अब 100 स्कूलों ने हाल ही में अपने दस्तावेज विभाग के पास जमा किए हैं। इसमें अब 124 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई जारी है।
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