हिमाचल हाईकोर्ट: सरकारी मकान पर कब्जे की अपील खारिज, 50 हजार जुर्माना बरकरार
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 18 Sep 2026 05:00 AM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने एकल पीठ के 29 जुलाई 2026 के निर्णय में हस्तक्षेप करने से साफ मना करते हुए अपील खारिज कर दी।
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अदालत(सांकेतिक)।
- फोटो : अमर उजाला