Himachal News: हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी, कहा- आर्थिक तंगी पेंशन रोकने का बहाना नहीं बन सकती
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 22 Jul 2026 05:10 AM IST
सार
अदालत ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय संकट या आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर किसी भी कर्मचारी या उसके कानूनी वारिसों को उनके सांविधानिक व कानूनी पेंशन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला