हिमाचल: अनुबंध कर्मियों की सेवा अवधि, वरिष्ठता पर हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया सख्त आदेश,जानें पूरा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 06 Oct 2026 05:54 PM IST
सार
अदालत ने 1 दिसंबर तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की एकल पीठ ने राजेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश और अन्य की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला