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Himachal: नेता की सिफारिश पर तबादला आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द, की सख्त टिप्पणी

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 19 May 2026 10:15 AM IST
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सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक सिफारिश पर किए गए तबादलों पर सख्त टिप्पणी करते हुए बिजली बोर्ड कर्मचारी का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया।

Himachal High Court Quashes Transfer Order Issued on Politician's Recommendation, Makes Strict Observations
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक सिफारिश पर किए गए तबादलों पर सख्त टिप्पणी करते हुए बिजली बोर्ड कर्मचारी का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि प्रशासनिक आवश्यकता के बिना राजनीतिक दबाव में किया गया तबादला कानूनन गलत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की तैनाती का निर्णय संबंधित विभाग या बोर्ड को स्वतंत्र रूप से लेना चाहिए न कि किसी बाहरी व्यक्ति या नेता के दबाव में। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि तबादले की सिफारिश करने वाला निजी प्रतिवादी कौन है।

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तबादला प्रशासनिक अनिवार्यता या जनहित में होना चाहिए: कोर्ट

इस पर जानकारी दी गई कि वह सरकाघाट से पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके एक स्थानीय नेता हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी कर्मचारी का तबादला केवल किसी नेता की मांग पूरी करने के लिए नहीं किया जा सकता। यदि कर्मचारी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तब भी तबादला प्रशासनिक अनिवार्यता या जनहित में होना चाहिए। अदालत ने बोर्ड को आदेश दिया कि ट्रांसफर करते समय याचिकाकर्ता की पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। याचिकाकर्ता मंडी जिले के सरकाघाट में कार्यरत थे। 25 मार्च को उनका तबादला जनजातीय क्षेत्र केलांग कर दिया गया। इस आदेश को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी। 

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