HP High Court: ठेकेदार की सिफारिश पर किया तबादला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द, साथ में की ये टिप्पणी
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 19 Dec 2025 09:32 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिम ऊर्जा के एक अधिकारी के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि एक निजी ठेकेदार की सिफारिश पर विभाग की ओर से तबादला आदेश जारी करना विचित्र और प्रशासनिक मानदंडों के खिलाफ है। पढ़ें पूरी खबर...
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।