HP High Court : साल 2022 के बाद नियमित अनुबंध, कर्मियों को मिलेगा संशोधित वेतनमान
भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 12 Sep 2025 05:00 AM IST
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सार
अदालत ने हिमाचल सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन्होंने 30 सितंबर 2021 तक दो साल की अनुबंध सेवा पूरी नहीं की थी। जानें पूरा मामला...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क