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Kangra News: चेक बाउंस मामले में दोषी की अपील खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Fri, 15 May 2026 01:41 AM IST
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-छह माह का कारावास और पांच लाख रुपये देने होंगे
-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरा ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरा सपना पांडेय की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-2 देहरा की सजा और दोष सिद्धि को सही ठहराया। अदालत ने दोषी को 6 माह के कारावास और 5 लाख रुपये के भुगतान के आदेश दिए।
मामले के अनुसार ज्वालामुखी क्षेत्र के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि क्षेत्र के ही व्यक्ति ने वर्ष 2018 में निजी जरूरत के लिए उनसे 3 लाख रुपये उधार लिए थे। तय समय पर रकम वापस न करने पर आरोपी ने 18 अक्तूबर 2018 को 3 लाख रुपये का चेक दिया। बैंक में प्रस्तुत करने पर 25 अक्तूबर 2018 को चेक अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। आरोपी ने दलील दी कि चेक का दुरुपयोग किया है और उस पर दर्ज राशि और तारीख शिकायतकर्ता ने भरी थी। अदालत ने पाया कि आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
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मामले के अनुसार ज्वालामुखी क्षेत्र के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि क्षेत्र के ही व्यक्ति ने वर्ष 2018 में निजी जरूरत के लिए उनसे 3 लाख रुपये उधार लिए थे। तय समय पर रकम वापस न करने पर आरोपी ने 18 अक्तूबर 2018 को 3 लाख रुपये का चेक दिया। बैंक में प्रस्तुत करने पर 25 अक्तूबर 2018 को चेक अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। आरोपी ने दलील दी कि चेक का दुरुपयोग किया है और उस पर दर्ज राशि और तारीख शिकायतकर्ता ने भरी थी। अदालत ने पाया कि आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया।
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