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Mandi News: थाना प्लौन प्रोजेक्ट के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सुनवाई 23 फरवरी से
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Thu, 29 Jan 2026 06:44 AM IST
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मंडी/जोगिंद्रनगर। जिला मंडी में ब्यास नदी पर हिमाचल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना (191 मेगावाट) के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के प्रारूप पर जन सुनवाई का आयोजन 23 फरवरी से किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं प्रशासक, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना डॉ. मदन कुमार ने बताया कि कोटली उपमंडल में 23 फरवरी को प्रातः 11 बजे महान मेला ग्राउंड में मोहाल महान, कोट कून और द्वाहन तथा 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे डोलरा बल्ह में सदोह, खड़कल्याणा और जंडरोला मोहालों के लिए जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। पधर उपमंडल में 24 फरवरी को प्रातः 11 बजे बाड़ी धार में बड़ा गांव, बेवला, बाह, भटवाड़ी एवं झनाड़ मोहालों की तथा सदर उपमंडल में 28 फरवरी को प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत मैगल में मथनेवाल और मैगल मोहालों के लिए जन सुनवाई निर्धारित की गई है। जोगिंद्रनगर उपमंडल में ब्यास नदी में 191 मेगावाट पन विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थानीय प्रशासन ने योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। करीब आठ गांवों के प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए आम लोगों की आपत्तियां और जन सुनवाई फरवरी माह में की जाएगी। एसडीएम जोगिंद्रनगर मनीश चौधरी ने बताया कि परियोजना के तहत भूमि मालिकों एवं प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16 की उपधारा 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।
इस संबंध में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें उपमंडल जोगिंद्रनगर के अंतर्गत बनारु अबल, बनारु दोम एवं बनोगी गांव के प्रभावितों की जन सुनवाई 25 फरवरी, 2026 को बनारु अबल में जबकि चरोंझ, रोपड़ू, बल्ह एवं बनवार गांवों के प्रभावितों की जन सुनवाई 27 फरवरी को चरोंझ में आयोजित की जाएगी।
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अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं प्रशासक, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना डॉ. मदन कुमार ने बताया कि कोटली उपमंडल में 23 फरवरी को प्रातः 11 बजे महान मेला ग्राउंड में मोहाल महान, कोट कून और द्वाहन तथा 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे डोलरा बल्ह में सदोह, खड़कल्याणा और जंडरोला मोहालों के लिए जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। पधर उपमंडल में 24 फरवरी को प्रातः 11 बजे बाड़ी धार में बड़ा गांव, बेवला, बाह, भटवाड़ी एवं झनाड़ मोहालों की तथा सदर उपमंडल में 28 फरवरी को प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत मैगल में मथनेवाल और मैगल मोहालों के लिए जन सुनवाई निर्धारित की गई है। जोगिंद्रनगर उपमंडल में ब्यास नदी में 191 मेगावाट पन विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थानीय प्रशासन ने योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। करीब आठ गांवों के प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए आम लोगों की आपत्तियां और जन सुनवाई फरवरी माह में की जाएगी। एसडीएम जोगिंद्रनगर मनीश चौधरी ने बताया कि परियोजना के तहत भूमि मालिकों एवं प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16 की उपधारा 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।
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इस संबंध में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें उपमंडल जोगिंद्रनगर के अंतर्गत बनारु अबल, बनारु दोम एवं बनोगी गांव के प्रभावितों की जन सुनवाई 25 फरवरी, 2026 को बनारु अबल में जबकि चरोंझ, रोपड़ू, बल्ह एवं बनवार गांवों के प्रभावितों की जन सुनवाई 27 फरवरी को चरोंझ में आयोजित की जाएगी।