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Mandi News: 31 मार्च तक जमा करवाना होगा हाउस टैक्स, नहीं तो भरना होगा जुर्माना

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 12:17 AM IST
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House tax must be paid by March 31, failing which a fine will be imposed.
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12 प्रतिशत जुर्माना के साथ देना होगा हाउस टैक्स
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करीब चार करोड़ टैक्स मिला, करीब डेढ़ करोड़ रुपये की भरपाई होना बाकी
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम मंडी को वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले करीब डेढ़ करोड़ का टैक्स वसूलने को रह गया है। इसके लिए नगर निगम मंडी ने शहर वासियों से 31 मार्च तक का समय दिया है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा नहीं करवाता है तो फिर उसे 12 प्रतिशत जुर्माने के साथ राशि जमा करवानी होगी।
नगर निगम मंडी हर वर्ष हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और दुकानों के किरायों सहित अन्य माध्यमों से 5 करोड़ से अधिक का टैक्स वसूलती है। अभी तक चार करोड़ से अधिक का टैक्स वसूला जा चुका है जबकि करीब डेढ़ करोड़ वूसलना बाकी रह गया है।
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नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि शहर वासियों की ओर से दिए जाने वाले टैक्स से शहर का विकास करवाया जाता है। उन्होंने शहरवासियों से निवेदन किया है कि बकाया टैक्स को 31 मार्च तक हर हाल में जमा करवा दें। ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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