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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   NPS contributions of employees recruited against posts advertised prior to May 15, 2003, will be deposited int

Himachal: 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान जीपीएफ में जमा होगा

Thu, 09 Jul 2026 07:49 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 09 Jul 2026 07:49 PM IST
सार

 प्रदेश के जो कर्मचारी 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों-रिक्तियों के विरूद्ध सरकारी विभागों में भर्ती हुए हैं, उनको सीसीएस (पेंशन) रूल्ज, 1972 के अंतर्गत लाया जाएगा। 

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NPS contributions of employees recruited against posts advertised prior to May 15, 2003, will be deposited int
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल सरकार ने अब फैसला लिया है कि प्रदेश के जो कर्मचारी 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों-रिक्तियों के विरूद्ध सरकारी विभागों में भर्ती हुए हैं, उनको सीसीएस (पेंशन) रूल्ज, 1972 के अंतर्गत लाया जाएगा।  यह जानकारी गुरुवार को प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी। बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया। पुरानी पेंशन व्यवस्था को 1 अप्रैल 2023 से पूरी तरह से लागू करने के लिए वित्त विभाग ने 4 मई 2023 को अधिसूचना जारी की।

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उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार हमेशा से कर्मचारी हितैषी रही है तथा समय-समय पर उनके कल्याण के लिए अनेक कदम उठा रही है।  प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से वे कर्मचारी जो अभी सेवारत हैं, उनके एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान को उनके जीपीएफ खाते में डाला जाएगा तथा उस राशि पर जीपीएफ दरों पर ब्याज दिया जाएगा। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको सीसीएस (पेंशन) रूल्ज 1972 के अंतर्गत आने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति के समय से पेंशन दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से 15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित पदों, रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती हुए हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा।

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