फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Pension for persons with disabilities increased: Those with 40 percent disability are now eligible; benefits w

दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ी: 40 फीसदी दिव्यांगता वाले भी पात्रता, अब जन्म से मिलेगा लाभ

Wed, 04 Nov 2026 05:30 AM IST
Krishan Singh पुष्पलता शांडिल्य, संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन।
पुष्पलता शांडिल्य, संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 05:30 AM IST
सार

दिव्यांगजन पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। नई अधिसूचना के अनुसार 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा समाप्त कर अब जन्म से ही पेंशन की पात्रता तय की गई है।

विज्ञापन
Pension for persons with disabilities increased: Those with 40 percent disability are now eligible; benefits w
दिव्यांगजन पेंशन योजना। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। नई अधिसूचना के अनुसार 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा समाप्त कर अब जन्म से ही पेंशन की पात्रता तय की गई है। इसके साथ ही दिव्यांगता की तय सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। योजना के तहत 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगों की मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये कर दी गई है। वहीं 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को अब 500 रुपये के स्थान पर 625 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल परिवार से संबंधित होने की शर्त पहले की तरह बरकरार रहेगी।

विज्ञापन
Trending Videos

वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी
केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना किया जाएगा। नियमों में ढील मिलने से 40 से 79 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों और दिव्यांग बच्चों को सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रदेशभर में करीब 20,000 लाभार्थी इस योजना से जुड़े हैं। पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, बैंक पासबुक, हिमाचली बोनाफाइड, बीपीएल प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और पासपोर्ट फोटो अनिवार्य होंगे। केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के तहत पेंशन राशि में 75 से 125 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब दिव्यांग बच्चे जन्म के समय से ही पेंशन के पात्र होंगे। -विवेक अरोड़ा, जिला कल्याण अधिकारी, सोलन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed