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Rampur Bushahar News: एनडीपीएस मामले में पंजाब के आरोपी को मिली जमानत

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2026 11:36 PM IST
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रामपुर बुशहर। किन्नौर सेशन डिवीजन के स्पेशल जज-II ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (एनडीपीएस) के मामले में गिरफ्तार आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने अमनदीप को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की स्थानीय जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पंजाब के अमनदीप सिंह को 9 मई को कुमारसैन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अमनदीप सिंह 16 मई से न्यायिक हिरासत में था। पुलिस ने जांच के दौरान अमनदीप का एक सह आरोपी रोहित चौहान के साथ बैंक लेनदेन पाया था। इसी आधार पर उसे साजिशकर्ता के तौर पर मामले में शामिल किया गया। अमनदीप ने दावा किया था कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। सहआरोपी से बरामद 9.14 ग्राम हेरोइन व्यावसायिक मात्रा से कम पाई गई। अदालत ने पाया कि अधिनियम की धारा 37 की सख्त शर्तें इस मामले में लागू नहीं होतीं। जांच लगभग पूरी हो चुकी है। हिरासत में पूछताछ की अब आवश्यकता नहीं है। अदालत ने जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि जमानत देना सामान्य नियम है और जेल एक अपवाद है। सिर्फ अपराध की गंभीरता जमानत न देने का एकमात्र कारण नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ का कोई संकेत नहीं है।
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