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Himachal: पीएम पोषण में कुक-हेल्पर की नियुक्ति के लिए संशोधित निर्देश जारी, साक्षात्कार में ऐसे मिलेंगे अंक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 14 May 2026 04:12 PM IST
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सार

प्रदेश स्कूल निदेशालय ने पीएम पोषण योजना में कुक-कम-हेल्पर की नियुक्ति के लिए संशोधित निर्देश जारी कर दिए हैं। 

Revised Guidelines Issued for the Appointment of Cook-cum-Helpers under PM POSHAN
हिमाचल प्रदेश स्कूल निदेशालय। - फोटो : विभाग
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश स्कूल निदेशालय ने पीएम पोषण योजना में कुक-कम-हेल्पर की नियुक्ति के लिए संशोधित निर्देश जारी कर दिए हैं।  निदेशालय के अनुसार उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि दिनांक 8 दिसंबर 2011 के दिशा-निर्देशों में खाना पकाने के अनुभव को जांचने का तरीका और ढंग निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें किसी विशेष स्थान या संस्थान आदि में खाना पकाने के अनुभव के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त भी नहीं रखी गई है। यदि प्रतिवादी चाहे तो वे नई नीति/दिशा-निर्देशों में संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं या नए दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। इस पर सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि खाना पकाने के अनुभव के लिए आवंटित अंकों अर्थात 8 दिसंबर 2011 के दिशा-निर्देशों के खंड 10(ई)(vi) को शैक्षिक योग्यता के अंकों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। इसके बाद सरकार ने 23 फरवरी 2026 के माध्यम से इसमें संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब खंड संख्या 10(ई)(vi) में अंकों का विभाजन किया गया है। इसके तहत साक्षात्कार में उम्मीदवार को कुल 15 अंकों में से अंक प्रदान किए जाएंगे। 

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अंकों का वितरण इस प्रकार होगा
1. बीपीएल/कम आय वर्ग वाले परिवार से संबंधित उम्मीदवार को तीन अंक
2. विधवा या पति द्वारा परित्यक्त महिला अथवा किसी अन्य प्रकार से निराश्रित महिला को तीन अंक
3. एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को दो अंक
4. ऐसे उम्मीदवार जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है, दो अंक मिलेंगे
5.  संबंधित गांव/वार्ड के स्थायी निवासी को दो अंक
6. शैक्षिक योग्यता
 पांचवीं, आठवीं व दसवीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एक-एक अंक मिलेगा। अन्य नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। 

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