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Sirmour News: जमीन पर कब्जे के दावे को लेकर स्थायी निषेधाज्ञा की याचिका खारिज

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jun 2026 11:52 PM IST
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नाहन। सिविल अदालत ने जमीन पर कथित कब्जे और निर्माण रोकने की मांग को लेकर दायर स्थायी निषेधाज्ञा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि वादी अपने कब्जे का दावा तो स्थापित करने में सफल रहा, लेकिन विवादित तीन बिस्वा भूमि की स्पष्ट पहचान साइट प्लान या ततीमा के माध्यम से नहीं कर सका। इससे उसके पक्ष में प्रभावी आदेश पारित करना संभव नहीं था। यह मामला जिले की उप तहसील रोनहाट क्षेत्र का है। वादी दुला राम ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादी जगतराम तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने उसकी कब्जे वाली जमीन पर खोदाई और निर्माण का प्रयास किया तथा भूमि की प्रकृति बदलने की कोशिश की। वादी ने अदालत से प्रतिवादियों को ऐसे किसी भी हस्तक्षेप से रोकने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्व रिकॉर्ड और गवाहों के आधार पर माना कि वादी का तीन बिस्वा भूमि पर कब्जा दर्शाया गया है, लेकिन यह भूमि 4105-18 बीघा की संयुक्त शामलात भूमि का हिस्सा है और उसका सटीक सीमांकन प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में अदालत ने कहा कि बिना स्पष्ट पहचान के निषेधाज्ञा का आदेश लागू करना संभव नहीं है। संवाद
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