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Sirmour News: अदालत 3
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चेक बाउंस के मामले में सजा पर रोक
नाहन। साल 2022 के चेक बाउंस के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की दी सजा पर रोक लगाई है। अदालत ने यह आदेश दलीप सिंह बनाम इंदर सिंह मामले में दिया है।
दरअसल, चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिलाई ने मई 2026 को दलीप सिंह को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और 2.50 लाख का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। अब दोषी ने दोषसिद्धि के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अपील के निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटान तक निलंबित कर दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि दलीप सिंह को 30 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा। साथ ही, ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 20,000 का व्यक्तिगत बांड और समान राशि का एक जमानतदार पेश करना होगा।
संवाद
नाहन। साल 2022 के चेक बाउंस के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की दी सजा पर रोक लगाई है। अदालत ने यह आदेश दलीप सिंह बनाम इंदर सिंह मामले में दिया है।
दरअसल, चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिलाई ने मई 2026 को दलीप सिंह को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और 2.50 लाख का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। अब दोषी ने दोषसिद्धि के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अपील के निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटान तक निलंबित कर दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि दलीप सिंह को 30 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा। साथ ही, ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 20,000 का व्यक्तिगत बांड और समान राशि का एक जमानतदार पेश करना होगा।
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