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Sirmour News: अदालत 4
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एससी/एसटी एक्ट मामले में
आरोपी को अंतरिम जमानत
- 25 हजार के निजी मुचलके पर मिली राहत, गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी हरि राम को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 25 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला पच्छाद थाना क्षेत्र में दर्ज मामले से जुड़ा है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं लगाई गईं हैं। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा और किसी भी गवाह को डराने-धमकाने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आरोपी बिना सूचना दिए अपना पता नहीं बदलेगा और पुलिस व कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा। अभियोजन पक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, जबकि पीड़ित को भी अगली सुनवाई की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 मई 2026 को होगी।
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- 25 हजार के निजी मुचलके पर मिली राहत, गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी हरि राम को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 25 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला पच्छाद थाना क्षेत्र में दर्ज मामले से जुड़ा है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं लगाई गईं हैं। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा और किसी भी गवाह को डराने-धमकाने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आरोपी बिना सूचना दिए अपना पता नहीं बदलेगा और पुलिस व कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा। अभियोजन पक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, जबकि पीड़ित को भी अगली सुनवाई की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 मई 2026 को होगी।
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