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Sirmour News: अदालत 5
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कांस्टेबल को धमकी देने मामले
के सभी तीन आरोपी दोषमुक्त
- साल 2022 में शिलाई थाना का मामला, एक ढाबे में बज रहे संगीत को बंद करवाने को लेकर हुआ था विवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। करीब सात साल पहले आपराधिक धमकी और मारपीट के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इसमें तहसील शिलाई निवासी विनोद कुमार, मनोज कुमार और रविंद्र शामिल हैं। न्यायिक दंडाधिकारी विकास कपूर ने यह फैसला सुनाया है।
दरअसल, पुलिस थाना शिलाई में 28 जनवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें शिकायतकर्ता कांस्टेबल शरनदीप ने ड्यूटी के दौरान आरोपियों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया था। जांच के मुताबिक एक ढाबे में बज रहे संगीत को बंद करवाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 353, 332, 452, 506 और 34 के तहत चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए, लेकिन गवाहों के बयानों में विरोधाभास के चलते अदालत ने निर्णय में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
संवाद
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के सभी तीन आरोपी दोषमुक्त
- साल 2022 में शिलाई थाना का मामला, एक ढाबे में बज रहे संगीत को बंद करवाने को लेकर हुआ था विवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। करीब सात साल पहले आपराधिक धमकी और मारपीट के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इसमें तहसील शिलाई निवासी विनोद कुमार, मनोज कुमार और रविंद्र शामिल हैं। न्यायिक दंडाधिकारी विकास कपूर ने यह फैसला सुनाया है।
दरअसल, पुलिस थाना शिलाई में 28 जनवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें शिकायतकर्ता कांस्टेबल शरनदीप ने ड्यूटी के दौरान आरोपियों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया था। जांच के मुताबिक एक ढाबे में बज रहे संगीत को बंद करवाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 353, 332, 452, 506 और 34 के तहत चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए, लेकिन गवाहों के बयानों में विरोधाभास के चलते अदालत ने निर्णय में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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