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Sirmour News: एनडीपीएस मामले में जब्त ट्रक को छोड़ने के आदेश

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jun 2026 11:55 PM IST
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नाहन। एनडीपीएस एक्ट मामले में पुलिस की ओर से जब्त किए गए ट्रक को अदालत ने दस्तावेजों और चाबी सहित छोड़ने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश नीरज की दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। यह मामला पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज है। 23 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम ने ट्रक की तलाशी के दौरान आरोपी रविकांत और विकास के कब्जे से 1,104 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए थे। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल ट्रक को भी जब्त किया था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वाहन खुले परिसर में खड़ा होने के कारण खराब होने की आशंका है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए ट्रक को 10 लाख रुपये के सुपुर्दगी बांड और समान राशि की एक जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही शर्तें लगाईं कि वाहन न बेचा जाएगा, न उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। संवाद
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