{"_id":"6a7dc39735a0a28cdc07c128","slug":"four-year-jail-to-accused-of-heroin-nahan-news-c-177-1-ssml1030-186096-2026-08-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirmour News: 9.44 ग्राम हेरोइन के मामले में दोषी को चार साल का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirmour News: 9.44 ग्राम हेरोइन के मामले में दोषी को चार साल का कठोर कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
9.44 ग्राम हेरोइन के मामले में दोषी को चार साल का कठोर कारावास
-पांवटा की अदालत ने सुनाई सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब की अदालत ने 9.44 ग्राम हेरोइन बरामदगी के एनडीपीएस मामले में दोषी को चार साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार 19 नवंबर 2025 को आरोपी अफरोज पुत्र नईम अहमद, निवासी कुंजा, विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड को मतरालियो स्थित फ्रेश चिकन शॉप से 9.44 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले की प्रारंभिक जांच मुख्य आरक्षी अनिल तोमर ने की, जबकि आगामी जांच एएसई भूपेंद्र और मुख्य आरक्षी विक्की ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।
विज्ञापन
।।-- -- -- -- -
विज्ञापन
-पांवटा की अदालत ने सुनाई सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब की अदालत ने 9.44 ग्राम हेरोइन बरामदगी के एनडीपीएस मामले में दोषी को चार साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार 19 नवंबर 2025 को आरोपी अफरोज पुत्र नईम अहमद, निवासी कुंजा, विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड को मतरालियो स्थित फ्रेश चिकन शॉप से 9.44 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
मामले की प्रारंभिक जांच मुख्य आरक्षी अनिल तोमर ने की, जबकि आगामी जांच एएसई भूपेंद्र और मुख्य आरक्षी विक्की ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।
विज्ञापन
।।