फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   four year jail to accused of heroin

Sirmour News: 9.44 ग्राम हेरोइन के मामले में दोषी को चार साल का कठोर कारावास

Fri, 14 Aug 2026 12:05 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
four year jail to accused of heroin
9.44 ग्राम हेरोइन के मामले में दोषी को चार साल का कठोर कारावास
विज्ञापन

-पांवटा की अदालत ने सुनाई सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब की अदालत ने 9.44 ग्राम हेरोइन बरामदगी के एनडीपीएस मामले में दोषी को चार साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार 19 नवंबर 2025 को आरोपी अफरोज पुत्र नईम अहमद, निवासी कुंजा, विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड को मतरालियो स्थित फ्रेश चिकन शॉप से 9.44 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन

मामले की प्रारंभिक जांच मुख्य आरक्षी अनिल तोमर ने की, जबकि आगामी जांच एएसई भूपेंद्र और मुख्य आरक्षी विक्की ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन



।।---------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed