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Sirmour News: रेणुका थाना में आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी
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वर्ष 2025 में 91 मामले दर्ज
2479 चालान काटकर 7.67 लाख किया जुर्माना
योगेन्द्र अग्रवाल
ददाहू (सिरमौर)। वर्ष 2025 के दौरान रेणुकाजी थाना क्षेत्र में आपराधिक मामलों में वृद्धि हुई है। थाना क्षेत्र में साल भर में 91 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2024 की तुलना में 9 अधिक हैं। हालांकि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कुछ कमी देखने को मिली है। वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटना के छह मामलों में दो लोगों की मौत हुई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके विपरीत वर्ष 2024 में पांच दुर्घटनाओं में तीन लोगों की जान गई थी और तीन घायल हुए थे।
आबकारी अधिनियम के तहत 10 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1,74,000 मिलीलीटर शराब जब्त की गई। इसी दौरान रेणुका पुलिस ने 2479 चालानों के माध्यम से 7,66,850 रुपये का राजस्व सरकार के खजाने में जमा किया। इनमें सर्वाधिक 5.46 लाख रुपये की राशि खनन अधिनियम की अवहेलना करने वाले 56 चालानों से वसूल की गई। कोटपा अधिनियम के तहत 200 चालानों से 20,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह राजस्व आंकड़ा वर्ष 2024 की तुलना में करीब 1.25 लाख रुपये अधिक है।
वर्ष 2025 में दुष्कर्म के दो और पोक्सो अधिनियम के तीन मामले दर्ज किए गए। अन्य कारणों से छह लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। मादक पदार्थ अधिनियम के छह मामलों में पुलिस ने 56.87 ग्राम चरस, 7.53 ग्राम चिट्टा, 125 प्रतिबंधित कैप्सूल और 1,020 अफीम के पौधों को कब्जे में लिया। चोरी के पांच मामलों में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जबकि जुआ अधिनियम के तहत भी छह मामले दर्ज हुए। इसके अतिरिक्त वन्य प्राणी अधिनियम के एक मामले में एक उद्घोषित अपराधी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया।
रेणुकाजी थाना की एसएचओ प्रियंका चौहान ने बताया कि वर्ष 2025 में थाना क्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत 91 मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के तहत चालान दरें बढ़ने के बावजूद चालानों की संख्या में वृद्धि हुई है और राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अदालत में भी जमा हुआ है।
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2479 चालान काटकर 7.67 लाख किया जुर्माना
योगेन्द्र अग्रवाल
ददाहू (सिरमौर)। वर्ष 2025 के दौरान रेणुकाजी थाना क्षेत्र में आपराधिक मामलों में वृद्धि हुई है। थाना क्षेत्र में साल भर में 91 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2024 की तुलना में 9 अधिक हैं। हालांकि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कुछ कमी देखने को मिली है। वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटना के छह मामलों में दो लोगों की मौत हुई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके विपरीत वर्ष 2024 में पांच दुर्घटनाओं में तीन लोगों की जान गई थी और तीन घायल हुए थे।
आबकारी अधिनियम के तहत 10 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1,74,000 मिलीलीटर शराब जब्त की गई। इसी दौरान रेणुका पुलिस ने 2479 चालानों के माध्यम से 7,66,850 रुपये का राजस्व सरकार के खजाने में जमा किया। इनमें सर्वाधिक 5.46 लाख रुपये की राशि खनन अधिनियम की अवहेलना करने वाले 56 चालानों से वसूल की गई। कोटपा अधिनियम के तहत 200 चालानों से 20,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह राजस्व आंकड़ा वर्ष 2024 की तुलना में करीब 1.25 लाख रुपये अधिक है।
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वर्ष 2025 में दुष्कर्म के दो और पोक्सो अधिनियम के तीन मामले दर्ज किए गए। अन्य कारणों से छह लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। मादक पदार्थ अधिनियम के छह मामलों में पुलिस ने 56.87 ग्राम चरस, 7.53 ग्राम चिट्टा, 125 प्रतिबंधित कैप्सूल और 1,020 अफीम के पौधों को कब्जे में लिया। चोरी के पांच मामलों में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जबकि जुआ अधिनियम के तहत भी छह मामले दर्ज हुए। इसके अतिरिक्त वन्य प्राणी अधिनियम के एक मामले में एक उद्घोषित अपराधी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया।
रेणुकाजी थाना की एसएचओ प्रियंका चौहान ने बताया कि वर्ष 2025 में थाना क्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत 91 मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के तहत चालान दरें बढ़ने के बावजूद चालानों की संख्या में वृद्धि हुई है और राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अदालत में भी जमा हुआ है।