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Sirmour News: पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में चारपहिया वाहनों की एंट्री पर रोक, 11 नवंबर तक लागू रहेंगे आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। त्योहारी सीजन में बाजार में बढ़ती भीड़ और यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 11 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चारपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी किए हैं।
प्रशासन के अनुसार त्योहारी सीजन में मुख्य बाजार की संकरी सड़कों पर चारपहिया वाहनों की आवाजाही के कारण बार-बार जाम की स्थिति बन रही है। इससे दुकानदारों, खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने वाले लोगों और पैदल राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
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हालांकि, प्रतिबंध के दायरे से एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।-- -- -- -- -
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। त्योहारी सीजन में बाजार में बढ़ती भीड़ और यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 11 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चारपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी किए हैं।
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प्रशासन के अनुसार त्योहारी सीजन में मुख्य बाजार की संकरी सड़कों पर चारपहिया वाहनों की आवाजाही के कारण बार-बार जाम की स्थिति बन रही है। इससे दुकानदारों, खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने वाले लोगों और पैदल राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
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हालांकि, प्रतिबंध के दायरे से एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।