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Una News: सोशल मीडिया पोस्ट मामले में अनिल डडवाल को जमानत, सेशन कोर्ट का फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 24 Mar 2026 07:20 AM IST
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Anil Dadwal granted bail in social media post case, Sessions Court verdict
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गगरेट (ऊना)। गगरेट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल डडवाल को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सोमवार को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार, 25 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनिल डडवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस टीम उन्हें गिरफ्तार करने उनके दियोली स्थित घर पहुंची लेकिन वह उस समय घर पर नहीं मिले। अगले ही दिन अनिल डडवाल स्वयं जांच में शामिल होने दिल्ली पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजा गया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। सोमवार को सेशन कोर्ट में उनके वकील द्वारा जमानत याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और डडवाल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।
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इस पूरे घटनाक्रम पर गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने एक बार फिर साबित किया है कि देश में सच्चाई और लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा जीत होती है। राकेश कालिया ने प्रदेश सरकार, शुभचिंतकों और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है और आगे भी सच्चाई और न्याय की लड़ाई जारी रखेगी।
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