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Una News: डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना का अभी तक तीन ने लिया लाभ
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विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, फार्मेसी में हासिल कर सकते हैं उच्च शिक्षा
विद्यार्थियों को 1% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है ऋण
योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेकर विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करे : तक्खी
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विद्यार्थियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन, जिला ऊना से अभी तक तीन विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बताया कि विद्यार्थी जिनकी आयु 28 वर्ष से कम हो, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो तथा विद्यार्थी के पिछली कक्षा में 60% या इससे अधिक अंक हों, इस योजना के पात्र होते हैं। इन विद्यार्थियों को 1% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। ऋण का बाकी ब्याज जिला के डीसी की ओर से दिया जाता है। विद्यार्थी उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, फार्मेसी, बीएड, नर्सिंग के पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल सरकार से 20 लाख रुपये तक ऋण लेकर पढ़ाई की जा सकती है। शिक्षा स्कूल उपनिदेशक उच्चतर अनिल कुमार तक्खी ने बताया कि अभी तक जिले के तीन विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के लिए आवेदन इच्छुक विद्यार्थी स्कूल शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर ऊना की ऑफिशियल वेबसाइट अथवा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन शिमला की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रपत्र दो डाउनलोड करके उसे भर कर स्कूल शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर ऊना के कार्यालय में जमा करवाए तथा इस योजना का लाभ लें। उन्होंने स्कूल मुखिया से आग्रह किया कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सके। कहा कि बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
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ऊना। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विद्यार्थियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन, जिला ऊना से अभी तक तीन विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बताया कि विद्यार्थी जिनकी आयु 28 वर्ष से कम हो, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो तथा विद्यार्थी के पिछली कक्षा में 60% या इससे अधिक अंक हों, इस योजना के पात्र होते हैं। इन विद्यार्थियों को 1% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। ऋण का बाकी ब्याज जिला के डीसी की ओर से दिया जाता है। विद्यार्थी उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, फार्मेसी, बीएड, नर्सिंग के पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल सरकार से 20 लाख रुपये तक ऋण लेकर पढ़ाई की जा सकती है। शिक्षा स्कूल उपनिदेशक उच्चतर अनिल कुमार तक्खी ने बताया कि अभी तक जिले के तीन विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के लिए आवेदन इच्छुक विद्यार्थी स्कूल शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर ऊना की ऑफिशियल वेबसाइट अथवा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन शिमला की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रपत्र दो डाउनलोड करके उसे भर कर स्कूल शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर ऊना के कार्यालय में जमा करवाए तथा इस योजना का लाभ लें। उन्होंने स्कूल मुखिया से आग्रह किया कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सके। कहा कि बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।