हाईकोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी: बैंक खाता फ्रीज होने पर तत्काल सुनवाई की मांग; विदेश जाने से पहले लगेगा झटका?
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने निजी बैंक द्वारा कथित तौर पर बैंक खाता फ्रीज किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने विदेश में इलाज के लिए जाने से पहले मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की।
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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक निजी बैंक द्वारा कथित तौर पर अपना बैंक खाता फ्रीज किए जाने को चुनौती दी है। बनर्जी ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है। उनके वकील ने अदालत को बताया कि टीएमसी सांसद जल्द ही चिकित्सा कारणों से विदेश जाने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी है।
क्या बुधवार को होगी मामले की सुनवाई?
मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि वह बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। अदालत ने इस बीच अभिषेक बनर्जी के वकील से संबंधित पक्षों को नोटिस देने को कहा है। बनर्जी की ओर से पेश वकील अयान भट्टाचार्य ने दावा किया कि निजी बैंक ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनके मुवक्किल के निजी बैंक खाते को फ्रीज कर दिया।
क्या विदेश यात्रा से पहले खाते को लेकर जल्द सुनवाई चाहते हैं अभिषेक?
डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने बैंक प्राधिकरण की कथित कार्रवाई को चुनौती देते हुए मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। उनके वकील ने कहा कि बनर्जी चिकित्सा कारणों से जल्द विदेश यात्रा करने वाले हैं और इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है।
क्या अभिषेक के खिलाफ कोई जांच भी चल रही है?
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने पूछा कि क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई जांच चल रही है। इस पर उनके वकील ने कहा कि उनके खिलाफ चल रही जांच में हाईकोर्ट ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दी हुई है और वह अदालत की ओर से लगाई गई शर्तों का पालन कर रहे हैं। वकील ने यह भी दावा किया कि बैंक खाते फ्रीज करने के संबंध में कोई पुलिस कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाकर इलाज की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह अभिषेक बनर्जी को तीन सप्ताह के लिए विदेश जाकर चिकित्सा उपचार कराने की अनुमति दी थी। इसी अनुमति का हवाला देते हुए उनके वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बैंक खाता फ्रीज किए जाने के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है।