सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   accused of stealing gold from Sabarimala temple approached court for bail

Sabarimala: सबरीमला मंदिर से सोना चोरी के आरोपी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, एक केस में पहले मिल चुकी है जमानत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 01 Feb 2026 11:16 AM IST
विज्ञापन
सार

Sabarimala: सबरीमला मंदिर से सोना गायब होने के मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी जमानत  के लिए कोर्ट पहुंचा है। उसका कहना है कि गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे होने के बावजूद एसआईटी ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। ऐसे में उसे जमानत दिया जाए। 

accused of stealing gold from Sabarimala temple approached  court for bail
सबरीमाला मामले का मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

सबरीमला मंदिर से सोना गायब होने के मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने अपने खिलाफ दर्ज दूसरे मामले में जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी है। उसने कोल्लम की विजिलेंस अदालत से वैधानिक जमानत की मांग की है। इससे पहले पोट्टी को द्वारपालक (रक्षक देवता) की मूर्तियों से सोना गायब होने के मामले में जमानत मिल चुकी है। अब उसने श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों के फ्रेम से सोना गायब होने से जुड़े केस में भी जमानत मांगी है।

Trending Videos


90 दिन बीतने पर मांगी जमानत 
पोट्टी ने अपनी अर्जी में कहा है कि उसकी गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन विशेष जांच दल (एसआईटी) अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया है। ऐसे में कानून के तहत उसे जमानत का हक है। अदालत इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अगर जमानत मिलती है तो पोट्टी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


2019 में हुआ था काम, वहीं हुआ नुकसान 
एसआईटी के अनुसार, साल 2019 में द्वारपालक की सोने से मढ़ी मूर्तियों और श्रीकोविल के दरवाजों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम पोट्टी की पहल पर कराया गया था। यह काम चेन्नई की एक कंपनी में हुआ था। जांच एजेंसी को शक है कि इसी दौरान सोना कम हुआ।

ये भी पढ़ें: गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार में लौटी हरियाली, बजट से पहले जानें सेंसेक्स-निफ्टी का हाल

अन्य आरोपियों को भी मिल चुकी है जमानत 
इस मामले में इससे पहले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के दो अधिकारियों को जमानत मिल चुकी है। वहीं, पूर्व टीडीबी कार्यकारी अधिकारी डी. सुधीश कुमार की जमानत याचिका पर भी अदालत सुनवाई करेगी। कुमार दोनों मामलों में 90 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी कर चुके हैं। वे एक मामले में तीसरे और दूसरे में पांचवें आरोपी हैं।

ये भी पढ़ें: बजट से पहले सर्राफा बाजार में गिरावट; चांदी ₹27000 तक टूटी, सोना ₹13000 सस्ता

कितने आरोपी, क्यों हुई देरी 
द्वारपालक से सोना गायब होने के मामले में कुल 16 आरोपी हैं, जबकि श्रीकोविल के दरवाजों से जुड़े मामले में 13 आरोपी हैं। एसआईटी ने बताया कि जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट का इंतजार होने के कारण चार्जशीट दाखिल करने में देरी हुई। हालांकि, एजेंसी इस महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। पिछले हफ्ते केरल हाईकोर्ट ने भी चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर एसआईटी की कड़ी आलोचना की थी, जिसके चलते कुछ आरोपियों को वैधानिक जमानत मिल चुकी है।

अन्य वीडियो

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed