एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुप्रीम में पेश हुए अनिल अंबानी, कल फिर होगी सुनवाई
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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य को जारी अवमानना नोटिस पर सुनवाई बुधवार के लिये स्थगित कर दी। न्यायालय ने एरिक्सन इंडिया की उस याचिका पर ये नोटिस जारी किये थे जिसमें उन पर 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य को जारी अवमानना नोटिस पर सुनवाई बुधवार के लिये स्थगित कर दी। न्यायालय ने एरिक्सन इंडिया की उस याचिका पर ये नोटिस जारी किये थे जिसमें उन पर 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ के समक्ष अंबानी, रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की चेयरपर्सन छाया विरानी उपस्थित हुये। इन सभी को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया था।
पीठ ने कहा कि समय की कमी और भोजन अवकाश के बाद विशेष पीठ के बैठने की वजह से अवमानना याचिका के इस मामले में कल सुनवाई जारी रहेगी।
इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एरिक्सन इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के दो आदेशों का घोर उल्लंघन किया गया है और उन्होंने (आरकाम) ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।
पीठ ने तीनों कथित अवमाननाकर्ताओं को कल भी न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
Reliance Communication (RCom) chairman Anil Ambani has reached the Supreme Court to appear in a contempt petition filed by Ericsson India over not clearing its dues of Rs 550 crore after selling its assets to Reliance Jio. (file pic) pic.twitter.com/EMZch4C6kN
— ANI (@ANI) February 12, 2019