Bombay High Court: यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल दोषी करार, बॉम्बे HC ने बरी करने का फैसला किया रद्द
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने वर्ष 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है। यह फैसला गोवा सरकार की उस अपील पर आया है, जिसमें साल 2021 की निचली अदालत (गोवा सेशन कोर्ट) द्वारा तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
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तेजपाल के वकील ने अदालत से क्या की अपील?
सजा पर सुनवाई के दौरान तेजपाल के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि तरुण तेजपाल राजनीतिक कारणों से निशाना बनाए गए हैं और वह दो बेटियों के पिता हैं। वकील ने इन आधारों पर अदालत से सजा तय करते समय राहत देने का अनुरोध किया। फिलहाल हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है। सजा की अवधि पर अदालत का अंतिम आदेश आना बाकी है। मामले पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
दोपहर 2:30 बजे तय होगी सजा की अवधि
इस मामले में गोवा के एडवोकेट जनरल देविदास पंगम ने कहा, 'कोर्ट ने सजा की अवधि के सवाल पर आरोपी का पक्ष सुना है। कोर्ट सजा के बारे में आदेश सुनाएगी। इस मामले में आदेश के लिए आज दोपहर 2:30 बजे का समय तय किया गया है'।
#WATCH | Bombay High Court at Goa convicts Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal in the 2013 assault case
— ANI (@ANI) August 6, 2026
Goa Advocate General Devidas Pangam says, "...The court has heard the accused on the question of the quantum of sentence. The court will pass the order regarding… pic.twitter.com/7FNvQ1Nhp9
मामले की जांच अधिकारी ने क्या कहा?
वहीं, इस मामले में गोवा पुलिस की सुनीता सावंत, जो तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में जांच अधिकारी थीं, ने कहा, 'मामले की जांच ठीक से की गई थी। जांच के दौरान सामने आई सभी बातें कोर्ट के सामने रखी गईं। एक समय ऐसा आया जब ट्रायल कोर्ट सबूतों को समझने में पीछे रह गया था। हाई कोर्ट के सामने हर बात पर बहस हुई। हाई कोर्ट ने बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया है'।
#WATCH | Panaji | Goa Police's Sunita Sawant, who was the Investigating Officer in Tarun Tejpal assault case, says, "The case investigation was conducted properly. All the things which came out during the investigation were presented before the court. At some point in… pic.twitter.com/AaTKPyt2VD
— ANI (@ANI) August 6, 2026
क्या है पूरा मामला?
यह मामला नवंबर 2013 का है। एक महिला पत्रकार, जो उस समय तहलका में तेजपाल की जूनियर सहयोगी थीं, ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में दो अलग-अलग मौकों पर उनके साथ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म किया गया। इन आरोपों के बाद 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था।