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सुप्रीम कोर्ट: सुवेंदु अधिकारी की याचिका की खारिज, ममता बनर्जी की याचिका बंगाल से बाहर भेजने से इनकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 02 Sep 2022 08:05 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने अपने वकील हरीश साल्वे के माध्यम से कहा कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने मामले से खुद को अलग कर लिया है और अदालत के भीतर और बाहर का माहौल सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं है।

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Cannot allow you choice of HC, SC tells Adhikari, refuses to shift Mamata's election petition outside Bengal
सुवेंदु अधिकारी - फोटो : twitter.com/SuvenduWB
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य के बाहर नंदीग्राम से चुनाव नतीजे के खिलाफ दायर एक चुनावी याचिका को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के विकल्प की अनुमति नहीं दे सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर वह चुनाव याचिका को स्थानांतरित करती है, तो यह पूरे उच्च न्यायालय में विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति होगी। अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, जिसके बाद टीएमसी सुप्रीमो ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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अधिकारी की दलील- अदालत के भीतर और बाहर का माहौल सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने अपने वकील हरीश साल्वे के माध्यम से कहा कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने मामले से खुद को अलग कर लिया है और अदालत के भीतर और बाहर का माहौल सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों के पास इन स्थितियों से निपटने के लिए कानून के तहत शक्ति होती है। अदालत ने साल्वे को मामले की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता के साथ स्थानांतरण याचिका वापस लेने की अनुमति दी। 
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्च न्यायालय चुनने की अनुमति नहीं दे सकते
पीठ ने अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने वाले गैर-अनुकूल माहौल होने के बारे में साल्वे से कहा, हम आपको उच्च न्यायालय चुनने की अनुमति नहीं दे सकते। यदि आपको कोई आशंका है, तो आप अदालत के व्यवस्थित संचालन के लिए मामले की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं। मामले की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रमुख के संज्ञान में ला सकते हैं। अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो को 1956 मतों के छोटे अंतर से हराया था। पूर्व मंत्री और कभी बनर्जी के विश्वासपात्र रहे अधिकारी ने चुनाव याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय से देश के किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

साल्वे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ एक पत्र लिखा था जिसके बाद उनकी पार्टी के एक सांसद ने उनके खिलाफ ट्वीट किया और उन्हें सुनवाई से हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में अधिकारी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे और जब उनके खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे जजों में से एक ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की राहत दी, तो बार ने उनका बहिष्कार किया और मांग की गई कि उन्हें मामले से हटा दिया जाए। 

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