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CBI Court: 22 साल पुराने मामले में अंडर वर्ल्ड डॉन छोटा राजन को सात साल की सजा, कैसे हुआ मामले का खुलासा?
Thu, 30 Jul 2026 06:40 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु सिंह चंदेल
Updated Thu, 30 Jul 2026 06:40 PM IST
सार
अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के 22 साल पुराने मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। जांच में सामने आया कि उसने फर्जी पहचान और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। आखिर यह मामला कैसे शुरू हुआ, सीबीआई की जांच में क्या खुलासा हुआ और अदालत ने क्या फैसला सुनाया? आइए, सबकुछ विस्तारे से जानते हैं...
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छोटा राजन
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
चेन्नई की विशेष सीबीआई अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के मामले में सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। यह मामला करीब 22 साल तक अदालत में चला। सीबीआई के अनुसार, छोटा राजन ने अपनी असली पहचान छिपाकर दूसरे नाम से पासपोर्ट बनवाया था और इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।
सीबीआई के मुताबिक, छोटा राजन ने 'विजया कदम' नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ उसने स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा किए थे, जो जांच में फर्जी पाए गए। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि 'विजया कदम' के नाम से पासपोर्ट लेने वाला व्यक्ति वास्तव में मुंबई निवासी राजेंद्र उर्फ नाना उर्फ छोटा राजन था। अदालत ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई।
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सीबीआई के मुताबिक, छोटा राजन ने 'विजया कदम' नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ उसने स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा किए थे, जो जांच में फर्जी पाए गए। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि 'विजया कदम' के नाम से पासपोर्ट लेने वाला व्यक्ति वास्तव में मुंबई निवासी राजेंद्र उर्फ नाना उर्फ छोटा राजन था। अदालत ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई।
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मामले की जांच कब और कैसे शुरू हुई?
सीबीआई ने बताया कि इस मामले में 19 मार्च 2002 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज जमा कर चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को धोखा दिया और भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एजेंसी ने मामले की जांच शुरू की और दस्तावेजों की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए।
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