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Hindi News ›   India News ›   Dance bar rules to be tightened Mumbai Police Act to be amended CM Fadnavis gives police a free hand.

डांस बार के नियम होंगे सख्त: मुंबई पुलिस अधिनियम में होगा बदलाव, मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुलिस के खोले हाथ

Tue, 30 Jun 2026 04:13 PM IST
Asmita Tripathi पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: Asmita Tripathi Updated Tue, 30 Jun 2026 04:13 PM IST
सार

महाराष्ट्र सरकार डांस बारों पर सख्ती बढ़ाने के लिए मुंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे कानून की खामियों का फायदा उठाकर लाइसेंस लेने पर रोक लगेगी। 

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Dance bar rules to be tightened Mumbai Police Act to be amended CM Fadnavis gives police a free hand.
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - फोटो : ANI Photos

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार डांस बारों को लेकर कानून और सख्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार चल रहे मानसून सत्र के दौरान मुंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। क्योंकि कुछ डांस बार संचालक मौजूदा कानून की कमियों का फायदा उठाकर दूसरे नियमों के तहत लाइसेंस ले लेते हैं और डांस बार से जुड़े कड़े नियमों से बच जाते हैं।

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क्यों किया जाएगा संशोधन?
फडणवीस ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के प्रदर्शन आयोजित करने वाले प्रतिष्ठान केवल डांस बार को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त कर सकें, जहां सख्त शर्तें निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा, 'मौजूदा कानून में मौजूद खामी का फायदा उठाते हुए संचालक डांस बार कानून के बजाय किसी अन्य कानून के तहत लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। हम इसमें संशोधन ला रहे हैं ताकि ऐसे लाइसेंस केवल संशोधित मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत ही जारी किए जा सकें। वे खामियां ढूंढते रहते हैं और हम उन्हें दूर करते रहते हैं।'

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मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री  कांग्रेस के नाना पाटोले द्वारा ठाणे जिले में संचालित डांस बारों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने डांस बार कानून के तहत कई शर्तें लागू की हैं ताकि ऐसे प्रतिष्ठानों का प्रभावी विनियमन सुनिश्चित किया जा सके। तेज आवाज वाले डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर जताई जा रही चिंताओं का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फड़नवीस ने कहा कि मौजूदा ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत अनुमतियां दी जाती हैं और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

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नियमों का बार-बार उल्लंघन करने क्या होगा?
उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार विधि एवं न्याय विभाग के परामर्श से, नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने के लिए कानून में संशोधन के प्रस्ताव की भी जांच कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को समझती है, लेकिन उसे संवैधानिक स्वतंत्रता की सीमाओं के भीतर ही कानून बनाने होंगे। उन्होंने कहा, 'जनभावना और कानून में अंतर होता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें बहुत बारीक रेखा होती है।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों में गलत काम करने के दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, हालांकि उनके पास अधिकारियों की सटीक संख्या नहीं है। चर्चा के दौरान, सदस्यों ने भिवंडी के कुछ हिस्सों में डांस बार की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही आरोप लगाया कि वे अपराध के केंद्र बन गए हैं, सरकार से नियमों को सख्त करने का आग्रह किया।

 

 

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