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आई पैक निदेशक विनेश चंदेल को राहत: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shivam Garg Updated Thu, 30 Apr 2026 11:58 AM IST
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सार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आई-पैक निदेशक विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। ईडी के विरोध न करने और जांच में सहयोग को आधार मानते हुए अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।

Delhi Court Grants Bail to I-PAC Director Vinesh Chandel in Money Laundering Case
Patiala house court - फोटो : ANI
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विस्तार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई पैक) के निदेशक विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने भी नियमित जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका अहम रही, लेकिन सुनवाई के दौरान एजेंसी ने जमानत याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

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विनेश चंदेल पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच चल रही थी। जांच एजेंसी का कहना था कि वित्तीय लेन-देन में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके बाद केस दर्ज किया गया था।
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ईडी ने नहीं किया विरोध; वकील ने बताई वजह
जमानत मिलने के बाद निदेशक के वकील विकास पाहवा ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही नियमित जमानत याचिका दायर की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने सुनवाई से एक दिन पहले अपना जवाब दाखिल किया और जमानत का विरोध नहीं किया।

पाहवा के अनुसार, एजेंसी ने माना कि चंदेल ने जांच में पूरा सहयोग किया और स्वेच्छा से सभी जरूरी दस्तावेज व जानकारी उपलब्ध कराई। साथ ही जांच अधिकारी का बयान भी दर्ज हुआ, जिसके बाद अदालत ने कुछ सामान्य शर्तों के साथ जमानत दे दी। उन्होंने यह भी बताया कि चंदेल को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और वे करीब 17 दिन हिरासत में रहे, जिसमें 10 दिन पुलिस कस्टडी शामिल थी। पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद जमानत मिलने के सवाल पर पाहवा ने कहा कि इसे महज संयोग भी माना जा सकता है, इस पर अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

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