{"_id":"69098ca4169ea4b10e01891a","slug":"dgca-drafts-new-rules-air-passengers-cancel-amend-tickets-booking-faster-refunds-news-and-updates-2025-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"DGCA के नए नियम देंगे यात्रियों को राहत: टिकट में गलती पर नहीं लगेगा चार्ज, 48 घंटे में सुधार-21 दिन में रिफंड","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
    DGCA के नए नियम देंगे यात्रियों को राहत: टिकट में गलती पर नहीं लगेगा चार्ज, 48 घंटे में सुधार-21 दिन में रिफंड
 
            	    डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला             
                              Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र       
                        
       Updated Tue, 04 Nov 2025 10:48 AM IST
        
       
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                        डीजीसीए का सभी एयरलाइनों को निर्देश
                                    - फोटो : ANI 
                    
    
        
    
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                अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक करते वक्त तारीख, नाम या किसी जरूरी जानकारी में गलती कर दी है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। नागर विमानन महानिदेशालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए रिफंड और बुकिंग सुधार नियमों का मसौदा जारी किया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद टिकट रद्द कराने या बदलाव करने की प्रक्रिया पहले से आसान होगी। साथ ही यात्रियों को तय समय के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रिफंड भी मिलेगा। डीजीसीए का यह कदम हवाई यात्रा को और पारदर्शी व उपभोक्ता-हितैषी बनाने की दिशा में एक अहम बदलाव माना जा रहा है।
                                
                
                
                 
                    
                                                                                                        
                                                
                        
                        
                        
                                                                                      
                   
                                
                
                                                                                        
                                                                                    
                        
                                      
 
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                                                नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नए रिफंड और टिकट सुधार नियमों के मसौदे पर सभी हितधारकों से 30 नवंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्रस्तावित नियमों का मकसद यात्रियों को टिकट बुकिंग, रद्दीकरण और रिफंड से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत दिलाना है। इस महीने के अंत तक इस पर अंतिम फैसला आने की संभावना है। अगर यह नियम लागू हो गया तो हवाई यात्रियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा साबित होगा। नए नियमों के लागू होने के बाद एयरलाइन कंपनियों को भी यात्रियों के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बढ़ना होगा।
                                                                                                                                                        
 
                                                                                                
                            
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                                                48 घंटे का लुक-इन ऑप्शन : बुकिंग के बाद मिलेगी सुधार की सुविधा
                                                                                                                                 
                                                
डीजीसीए के नए ड्राफ्ट के मुताबिक, यात्रियों को अब 48 घंटे का लुक-इन ऑप्शन मिलेगा। यानी फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद यदि किसी जानकारी में गलती रह जाए, तो यात्री 48 घंटे के भीतर बिना किसी शुल्क के टिकट कैंसिल या सुधार कर सकेंगे।हालांकि यह सुविधा तभी लागू होगी जब उड़ान की तारीख घरेलू फ्लाइट के लिए कम से कम 5 दिन बाद और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के लिए 15 दिन बाद की हो। इससे यात्रियों को छोटी गलतियों के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च या पेनाल्टी से राहत मिलेगी।
 
                                                                                                
                            डीजीसीए के नए ड्राफ्ट के मुताबिक, यात्रियों को अब 48 घंटे का लुक-इन ऑप्शन मिलेगा। यानी फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद यदि किसी जानकारी में गलती रह जाए, तो यात्री 48 घंटे के भीतर बिना किसी शुल्क के टिकट कैंसिल या सुधार कर सकेंगे।हालांकि यह सुविधा तभी लागू होगी जब उड़ान की तारीख घरेलू फ्लाइट के लिए कम से कम 5 दिन बाद और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के लिए 15 दिन बाद की हो। इससे यात्रियों को छोटी गलतियों के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च या पेनाल्टी से राहत मिलेगी।
                                                                                                                         
                                                24 घंटे में नाम सुधार की सुविधा: अब नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त चार्ज
                                                                                                                                 
                                                
डीजीसीए के नए नियमों के अनुसार, यदि टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो यात्री बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में हुई गलती बिना किसी शुल्क के सुधार सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन यात्रियों के लिए राहत भरी है, जिन्हें अब तक टाइपिंग या स्पेलिंग की छोटी गलतियों के कारण अतिरिक्त चार्ज या परेशानी झेलनी पड़ती थी।वहीं, अगर किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी के कारण टिकट रद्द करना पड़ता है, तो एयरलाइन को रिफंड या क्रेडिट शेल का विकल्प देना होगा।
 
                                                                                                
                            डीजीसीए के नए नियमों के अनुसार, यदि टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो यात्री बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में हुई गलती बिना किसी शुल्क के सुधार सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन यात्रियों के लिए राहत भरी है, जिन्हें अब तक टाइपिंग या स्पेलिंग की छोटी गलतियों के कारण अतिरिक्त चार्ज या परेशानी झेलनी पड़ती थी।वहीं, अगर किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी के कारण टिकट रद्द करना पड़ता है, तो एयरलाइन को रिफंड या क्रेडिट शेल का विकल्प देना होगा।
                                                                                                                         
                                                21 दिनों में रिफंड की गारंटी: अब देर नहीं होगी पैसे वापसी में
                                                                                                                                 
                                                
नए मौसदे के मुताबिक, एयरलाइंस को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि टिकट कैंसिल होने के 21 वर्किंग डेज के भीतर यात्री को उसका रिफंड मिल जाए। यह नियम सभी तरह की बुकिंग पर लागू होगा-चाहे टिकट ऑनलाइन, ट्रैवल एजेंट के जरिए या एयरलाइन काउंटर से खरीदा गया हो। इस बदलाव से यात्रियों को रिफंड में देरी या पेंडिंग दिखाने जैसी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा और पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी बनेगी।
 
                                                                                                
                            नए मौसदे के मुताबिक, एयरलाइंस को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि टिकट कैंसिल होने के 21 वर्किंग डेज के भीतर यात्री को उसका रिफंड मिल जाए। यह नियम सभी तरह की बुकिंग पर लागू होगा-चाहे टिकट ऑनलाइन, ट्रैवल एजेंट के जरिए या एयरलाइन काउंटर से खरीदा गया हो। इस बदलाव से यात्रियों को रिफंड में देरी या पेंडिंग दिखाने जैसी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा और पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी बनेगी।
                                                                                                                         
                                                दरअसल, डीजीसीए के नए दिशानिर्देशों का मकसद यात्रियों और एयरलाइंस के बीच पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करना है। पिछले कुछ वर्षों में यात्रियों की ओर से रिफंड में देरी, कम रिफंड राशि और क्रेडिट शेल जैसी नीतियों को लेकर शिकायतें तेजी से बढ़ी थीं। इन समस्याओं को देखते हुए डीजीसीए ने यह कदम यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उठाया है। नए नियमों के बाद यात्री न केवल समय पर रिफंड पाने को लेकर निश्चिंत रहेंगे, बल्कि टिकट बुकिंग में गलती होने पर भी उन्हें अतिरिक्त आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।